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Govt Scheme: बिहार के किसानों को चाय की खेती पर मिल रही है ढाई लाख रुपये की सब्सिडी, किसानो पर मेहरबान हुई सरकार

बिहार में भी अब होगी चाय की खेती, सरकार दे रही है 50% तक की सब्सिडी

Govt Scheme: बिहार के किसानों को चाय की खेती पर मिल रही है ढाई लाख रुपये की सब्सिडी, किसानो पर मेहरबान हुई सरकार

बिहार में भी अब होगी चाय की खेती, सरकार दे रही है 50% तक की सब्सिडी

Govt Scheme: खेत तक, 14 अगस्त, बिहार: जब भी चाय की बात होती है तो असम, दार्जिलिंग, गुवाहाटी और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन अब इस सूची में बिहार का नाम भी जुड़ने जा रहा है। बिहार सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” के तहत चाय की खेती को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य के चार जिलों में चाय की खेती करने वाले किसानों को 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।

बिहार में चाय की खेती की बढ़ती संभावनाएं
चाय, भारत में सबसे ज्यादा उपभोग की जाने वाली पेय पदार्थों में से एक है, और इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अब तक चाय की खेती मुख्य रूप से असम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, और जम्मू-कश्मीर में होती थी। लेकिन अब बिहार भी इस सूची में शामिल हो गया है। वर्तमान में, बिहार में करीब 25,000 हेक्टेयर में चाय की खेती की जा रही है, और सरकार ने इसके विस्तार के लिए चार जिलों का चयन किया है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी और कौन करेगा आवेदन?
बिहार सरकार की “विशेष उद्यानिकी फसल योजना” के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर चाय की खेती पर 50% सब्सिडी मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर किसान चाय की खेती पर 4 लाख 94 हजार रुपये खर्च करते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से 2 लाख 47 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी दो किस्तों में दी जाएगी, जिसमें 75% पहले और 25% बाद में मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत 150 हेक्टेयर में चाय की खेती की जाए। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 15,526 पौधों की आवश्यकता होगी। इस योजना का लाभ बिहार के अररिया, सुपौल, पूर्णिया, और कटिहार जिलों के किसानों को मिलेगा।

आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का पंजीकरण भी कराना होगा। डीबीटी के लिए पंजीकरण करने के लिए किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके अलावा, अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी जिले के सहायक निदेशक, उद्यान से भी संपर्क कर सकते हैं।

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