Pashu Loan Yojana: ऐसे उठाए पशु लोन योजना का लाभ, तुरंत मिल जाएगी सब्सिडी की राशि
इस योजना के तहत, पशुपालन करने वाले किसानों को सब्सिडी युक्त लोन दिया जाता है, जिससे वे कम लागत में अपने पशुओं की देखभाल कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
Pashu Loan Yojana: ऐसे उठाए पशु लोन योजना का लाभ, तुरंत मिल जाएगी सब्सिडी की राशि
भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी करते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। इसे बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने “पशु लोन योजना” (Pashu Loan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, पशुपालन करने वाले किसानों को सब्सिडी युक्त लोन दिया जाता है, जिससे वे कम लागत में अपने पशुओं की देखभाल कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालन के लिए लोन प्रदान करती है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों के लिए यह योजना काफी लाभदायक है।
अनुसूचित जाति के किसानों को गाय या भैंस पालन पर 50% सब्सिडी मिलती है। बकरी, भेड़ या सूअर पालन के लिए उन्हें 90% तक सब्सिडी मिलती है।
सामान्य जाति के किसानों को भी 25% तक की सब्सिडी दी जाती है।
लोन की राशि और ब्याज दर
यह लोन 4% ब्याज दर पर दिया जाता है, जिसे 1 वर्ष के भीतर चुकाना होता है।
आवेदन के लिए पात्रता
1. हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक के पास कम से कम 4 पालतू पशु होने चाहिए।
3. पशुओं के लिए पर्याप्त जगह और उनका बीमा एवं स्वास्थ्य कार्ड होना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज
हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
बैंक खाता कॉपी
परिवार पहचान पत्र
पशुओं की संख्या का विवरण
पशुओं का बीमा और स्वास्थ्य कार्ड
पशु लोन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. सरल पोर्टल पर जाएं और लॉगिन करें।
2. अगर पंजीकरण नहीं किया है तो “New user? Register here” पर क्लिक करें।
3. लॉगिन करने के बाद, संबंधित योजना का लिंक चुनें।
4. आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
5. ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।