किसानों के लिए खुशखबरी: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन
किसानों के लिए खुशखबरी: कृषि यंत्रों पर मिलेगा 50% तक अनुदान, जानिए कैसे करें आवेदन
Khet Tak, जयपुर, राजस्थान – राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सरकार ने खेती-किसानी को और भी आसान बनाने के लिए किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक अनुदान देने की घोषणा की है। इस पहल से किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उनके कृषि कार्यों में तेजी आएगी है। जब कृषि कार्यो में तेजी होगी तो किसान की आय भी बढेगी ।
क्या है योजना?
राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन” योजना के तहत यह अनुदान प्रदान करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक आधुनिक यंत्रों की खरीद पर आर्थिक सहायता मिलेगी। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि इस योजना में लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
लाभ कैसे मिलेगा?
कृषि आयुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान मिलेगा। वहीं, अन्य श्रेणी के किसानों को 40% तक अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपने जन आधार कार्ड में लघु एवं सीमान्त श्रेणी को जोड़ना आवश्यक होगा।
जानिए कैसे करें आवेदन
किसानों को अनुदान प्राप्त करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए किसानों को अपने जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अनुदान के लिए चयनित कृषि यंत्र पंजीकृत फर्म से खरीदने होंगे, और सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसानों के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
शर्तें और नियम
इस योजना के तहत एक किसान को एक ही प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष में केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा। पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान के नाम पर भूमि होनी चाहिए और ट्रैक्टर चलित यंत्र के लिए ट्रैक्टर का पंजीकरण किसान के नाम पर होना आवश्यक है।
उद्देश्य और लाभ
राजस्थान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कृषि कार्यों में सहूलियत प्रदान करना। इससे न केवल किसानों की मेहनत कम होगी बल्कि उनकी उत्पादकता और आय में भी सुधार होगा।