Punjab Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार, चुनाव प्रक्रिया जारी
Supreme Court refuses to stay Punjab Panchayat Chunav amid ongoing voting. Read the complete details about the court's decision and its impact on the elections.
Chandigarh, 15 अक्टूबर 2024 – पंजाब पंचायत चुनावों (Punjab Panchayat Chunav) पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि अब जब मतदान शुरू हो चुका है, तो इसे रोकने से अराजकता फैलेगी। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, ऐसे में इसे रोकना संभव नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “अगर हम आज चुनावों पर रोक लगाते हैं, तो इससे पूरे सिस्टम में अराजकता फैल जाएगी।”
पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो चुनाव परिणामों के बाद इसे चुनौती दे सकता है, लेकिन चुनाव के दौरान हस्तक्षेप करना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि चुनाव से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर करके ही संभव है।
पंजाब पंचायत चुनाव: नामांकन प्रक्रिया पर विवाद
पंजाब पंचायत चुनाव में नामांकन प्रक्रिया को लेकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताएं हैं, जिसके चलते सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े उम्मीदवारों को फायदा मिल रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई और याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प सुझाया।
उच्च न्यायालय का फैसला
इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। करीब 1,000 याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें नामांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने चुनाव की वीडियोग्राफी कराने और किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतीक चिह्न का उपयोग न करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “अगर हम हर बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान रोक लगाने का फैसला करने लगेंगे, तो यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा। चुनावों को चुनौती देना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन उसके लिए चुनाव याचिका का रास्ता अपनाना चाहिए।”
पंचायत चुनावों की अहमियत
पंजाब में पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के विकास और प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस बार चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है।
चुनाव प्रक्रिया | तिथि |
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मतदान की शुरुआत | 15 अक्टूबर 2024 |
नामांकन की प्रक्रिया | 5-10 अक्टूबर 2024 |
परिणाम की घोषणा | 20 अक्टूबर 2024 |
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित
उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, चुनावों की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके साथ ही, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को अपने-अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न देने से मना किया गया है, जिससे निष्पक्षता बनी रहे।
आगे की राह
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों पर रोक लगाने से मना कर दिया है, पंजाब में पंचायत चुनाव प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव
इस फैसले का राजनीतिक और कानूनी महत्व भी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भविष्य में होने वाले अन्य चुनावों के लिए भी एक नजीर बनेगा, जहां चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकेगा।